पिता की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को दो वर्ष की सजा
आगरा, जून 11 -- पिता की कुल्हाड़ी से गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पुत्र अजय निवासी ग्राम पुरा गुमान सिंह को कोर्ट ने दोषी पाया है। अपर जिला जज ज्योत्सना सिंह ने दोषी के कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर सहानुभूति पूर्ण रुख अपना दो वर्ष एक माह के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एसपी भारद्वाज ने गवाह पेश किए। वादी श्यामवती ने थाना खेड़ा राठौर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 मई 24 की शाम उसके छोटे पुत्र अजय की उससे कहासुनी हो गई थी। तभी उसके बड़े लड़के हरनरायण और पति रामशंकर ने कहा कि मां से क्यों झगड़ा कर रहा है। दोनों ने पुत्र अजय को समझाना चाहा, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच उसके पुत्र अजय की पत्नी वहां आकर गाली गलौज करने लगी। अजय ने आवेश में आकर पिता के सिर मे...
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