बिजनौर, नवम्बर 26 -- थाना नूरपुर के गांव अस्करीपुर में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर अपने पिता चेतराम की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने आरोपी सुधीर को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुधीर पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी जितेंद्र पाल राजपूत ने बताया कि नूरपुर थाना क्षेत्र के अस्करीपुर निवासी शेर सिंह पुत्र छंग्गा सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उसका चचेरा भाई सुधीर पुत्र चेतराम अपने पिता से 10 अप्रैल 2021 की रात को शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। चेतराम ने सुधीर को पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी सुधीर ने अपने पिता चेतराम के रस्सी से हाथ पैर बांधकर घर में बंदकर बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। उसी रात चेतराम की मौत हो गई थी...
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