हेमलता कौशिक, दिसम्बर 9 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने छह साल के बच्चे पर कुत्ते के हमले में उसका बायां कान कट जाने के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। बच्चे के परिजनों ने 25 लाख रुपये का मुआवजे की मांग की है। एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे को बीते 23 नवंबर को दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के प्रेम नगर में अपने घर के बाहर खेलते समय एक पालतू पिटबुल कुत्ते ने घायल कर दिया था। बच्चे के पिता की याचिका के अनुसार कुत्ते ने उनके बेटे को सड़क पर घसीटा। बच्चे का बायां कान काट लिया। बच्चे को और कई गंभीर चोटें आईं। उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली नगर निगम के वकील तुषार सन्नू ने मंगलवार को पीठ को बताया कि पालतू पिटबुल कुत्ते को एमसीडी ने 24 नवंबर को मालिक की सहमति से जब्त कर ल...
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