हमीरपुर, मई 4 -- हमीरपुर। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अमित सोनकर ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए संचालित शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, तथा विवाह से संबंधित अभिलेख आवश्यक हैं। आवेदन की प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण एवं ई-केवाईसी अनिवार्य है। लाभार्थी की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अधिकतम एक लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। यह भी स्पष्ट किया गया कि आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन ब...