पिकअप चालक हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, Rs.20-20 हजार जुर्माना
कोडरमा, जून 29 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पिकअप वाहन बुक कर चालक की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सचिंद्रनाथ सिंहा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दीपेश सलूजा (30 वर्ष) और उत्तम कुमार तिवारी (20 वर्ष) पर Rs.20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोनों दोषियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, लूट के मामले में 10 वर्ष तथा चोरी का सामान रखने के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी。 यह भी पढ़ें- हॉरर किलिंग मामले में भाई को उम्रकैद, पिता को तीन वर्ष की सजामामले का विवरण यह मामला वर्ष 2023 का है। मृतक सोनू पंडित के भाई राजेश पंडित ने तिलैया थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी...
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