रांची, मार्च 18 -- रांची, संवाददाता। कांके थाना क्षेत्र में 12 मार्च को पाहन राजेंद्र मुंडा की हत्या मामले में नामजद अमित महतो उर्फ ताबड़े को अदालत ने बुधवार को जेल भेज दिया। इससे पूर्व न्यायिक दंडाधिकारी रितविका सिंह की अदालत में सरेंडर किया। साथ ही जमानत याचिका दाखिल की। दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता बिजय लक्ष्मी श्रीवास्तव के पास कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो कोर्ट के बाहर गिरफ्तार करने की कोशिश में रही। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में सरेंडर कराया गया। बता दें कि मृतक पाहन राजेंद्र मुंडा ने साल 2024 में आरोपी अमित महतो को फरसा से वार किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.