बाराबंकी, मई 21 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 45 ने पाक्सो एक्ट घटना से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 19 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। थाना दरियाबाद में आठ साल पहले एक युवक ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कर अपहरण करने के बाद दुष्कर्म की तहरीर दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 19 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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