नई दिल्ली, अगस्त 25 -- तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त एसीपी विनोद कुमार पांडे के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रथमदृष्टा माना कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति की अदालत 24 अक्तूबर को औपचारिक रूप से आरोप तय करेगी।

मामले का विवरण मामला आईआरएस अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की शिकायत पर वर्ष 2022 में आईपी एस्टेट थाने में दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार, पांडे ने 29 अक्तूबर 2013 को गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, समन या वारंट लंबित नहीं है। उन्होंने इसके समर्थन में नोटरी से सत्यापित हलफनामा भी दिया था।

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