पटना, अप्रैल 15 -- पटना हाईकोर्ट ने हनुमान नगर स्थित आवासीय कॉलोनी में 33 केवी पावर ग्रिड स्टेशन के निर्माण मामले में आवास बोर्ड सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार और कंपनी को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर का आदेश दिया है कि पावरग्रिड के निर्माण में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ ने शाद्वल हर्ष की ओर से दायर रिट याचिका पर आंशिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि कंकड़बाग के घनी आबादी जैसे आवासीय क्षेत्र हनुमान नगर में 33 केवी पावर ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। उनका कहना था कि आवासीय क्षेत्र में हाई वोल्टेज सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा नियमों को अनदेखी कर निर्माण कार्य किया...