पावर कारपोरेशन को हर मामले में एक लाख जुर्माने की चेतावनी
लखनऊ, अप्रैल 23 -- -प्रीपेड मीटर रीचार्ज के 193143 मामलों में दो घंटे में बिजली न जुड़ने पर आयोग सख्त -उपभोक्ता परिषद के प्रस्ताव पर सुनवाई में कारपोरेशन एमडी से 15 दिन में मांगा जवाबलखनऊ, विशेष संवाददाता।विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में मार्च से अप्रैल के बीच प्रीपेड उपभोक्ताओं के रीचार्ज के बाद भी बिजली दो घंटे में न जोड़े जाने के मामलों को लेकर कड़ा एतराज जताया है। आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पावर कारपोरेशन को नोटिस जारी किया है। कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक से 15 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि क्यों न पावर कारपोरेशन के खिलाफ मार्च से अप्रैल तक अलग-अलग तिथि में स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के उल्लंघन को लेकर प्रत्येक मामले में एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाए।पावर कारपोरेशन ने 17 अप्रैल को जो जवाब विद्युत नियामक आयोग...
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