संतकबीरनगर, जुलाई 8 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने एक बीमा कंपनी द्वारा पालिसी मिससेलिंग करने के एक मामले को गंभीरता से लिया है। बीमा कंपनी के द्वारा जमा कराए गए दो वर्ष के प्रीमियम को ब्याज समेत वापस करने के साथ 60 हजार अदा करने का आदेश दिया है। मामला अशोका हॉस्पिटल का है।कोतवाली खलीलाबाद के पटखौली में स्थित अशोका हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉ अशोक कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि 21 दिसंबर 2022 को टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के अधिकृत कर्मी उनके हॉस्पिटल पर आए और स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट 75 लाख की पालिसी क्रय करने के कई लाभ बताए। प्रीमियम धनराशि पांच लाख बताकर पांच लाख 22 हजार 500 लिया गया। प्रपोजल फॉर्...