शामली, अप्रैल 11 -- कांधला। नगर पालिका परिषद कांधला में एक टावर मालिक का छह वर्षों का गृहकर एवं जलकर माफ कर पालिका को 54,000 रुपये की आर्थिक हानि पहुंचाने के गंभीर आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली की अदालत ने पालिका अध्यक्ष सहित पांच अधिकारियों को समन जारी किया है। नगर पालिका सभासद अरुण गर्ग द्वारा दायर शिकायती पत्र पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। मामले में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, पद का दुरुपयोग करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि नगर के एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मौहल्ला सरावज्ञान पर टावर लगाने के लिए 1 नवंबर 2006 को पालिका के साथ अनुबंध किया था। इस टावर पर कर प्रतिवर्ष 9,000 रुपये कर निर्धारित था। आरोप है कि टावर...
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