नैनीताल, जून 5 -- भवाली, संवाददाता। नगर पालिका भवाली ने शुक्रवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया, कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एसडब्ल्यूएम नियम-2026 एक अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि गीले कचरे का निस्तारण कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मीथनेशन के माध्यम से किया जाएगा, जबकि सूखे कचरे को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। नगर पालिका परिषद ने नागरिकों से घरों, दुकानों, होटलों एवं अन्य संस्थानों में कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा स्व...