सीतापुर, फरवरी 12 -- महमूदाबाद, संवाददाता। नगर पालिका ने उमा लॉन का संचालन बंद करने के लिये संचालकों को नोटिस दिया था। जिसके बाद संचालक मंडल ने लगाए गए आरोपों को नकारते हुए गुरुवार को नगर पालिका कार्यालय में जवाब दाखिल कर दिया। उनका कहना है कि मैरिज लॉन की इमारत मुख्य मार्ग से लगभग 60 फिट की दूरी पर स्थित है, जिस वजह से नगर पालिका अधिनियम की धारा 178 का उपबंध (2) के कानून लागू नहीं होते। साथ ही मैरिज लॉन के संबंध में सिविल न्यायालय महमूदाबाद में एक वाद प्रचलित है जिस पर अंतरिम निषेधाज्ञा लागू है। नगर पालिका परिषद ने प्रेमा गुप्ता की शिकायत को आधार बनाते हुए राधेश्याम, शिव नरायन, जयनरायन, दुर्गेश को नोटिस देकर कहा था कि नगर में रामकुंड चौराहे के निकट रामपुर मथुरा मार्ग पर उमा मैरिज लॉन बना था, लेकिन लॉन का नवीनीकरण और निर्माण कार्य कराकर न...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.