नई दिल्ली, मार्च 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील जय अनंत देहाद्राय की याचिका पर महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा है। याचिका में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के हेनरी नाम के पालतू रॉटवाइलर की साझा कस्टडी का मामला खारिज करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ देहाद्राय की पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। हालांकि पीठ ने सुनवाई के इस स्तर पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मोइत्रा के पूर्व पार्टनर देहाद्राय ने कहा कि उनका मामला कानून के तहत प्रतबंधित है। देहाद्राय ने जिला अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि पीठ ने रोक लगाने की उनकी अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह विरोधी पक्ष के मौजूद हुए बि...