पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR, टीकाकरण भी किया अनिवार्य; MP में कहां जारी हुए ऐसे सख्त निर्देश
बैतूल, जून 20 -- मध्य प्रदेश की एक नगर पालिका परिषद ने शहर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पालतू और आवारा कुत्तों के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान बैतूल नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो संबंधित कुत्ता मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवारा कुत्तों को आश्रय देने वाले लोगों को भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को अनियंत्रित छोड़ना, बिना सुरक्षा उपायों के घुमाना तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालना दंडनीय अपराध है। ऐसे ...
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