आगरा, मई 27 -- रेलवे बोर्ड द्वारा पार्सल वैन की इंडेंटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत जोनल रेलवे उन स्टेशनों को नोटिफाइड स्टेशन घोषित कर सकेगी, जहां पार्सल वैन इंडेंट की मांग अधिक रहती है। ऐसे स्टेशनों पर वैगन रजिस्ट्रेशन शुल्क Rs.25 हजार प्रति वैगन निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य स्टेशनों के लिए यह शुल्क Rs.10 रुपये रहेगा। यदि रेलवे निर्धारित समय में वैगन उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो जमा शुल्क पूर्णतः वापस किया जाएगा। वैगन आवंटन में प्राथमिकता पसंदीदा लोडिंग तिथि एवं इंडेंट पंजीकरण के समय के आधार पर तय की जाएगी। यह भी पढ़ें- रेलवे भर्ती परीक्षाओं के कंट्रोल रूम कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा

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