नई दिल्ली, जुलाई 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स और उसके निदेशकों से कहा कि वे परेशान घर खरीदारों की ओर से उनके खिलाफ दायर मामलों और उन मामलों की मौजूदा स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी को यह भी निर्देश दिया कि वह एक हफ्ते में उस घर का काम पूरा करे जिसे रीता टिक्कू और लोकेश टिक्कू ने बुक किया था। इन दोनों ने गुरुग्राम के सेक्टर 53 में 'पार्श्वनाथ एक्जॉटिका' परियोजना में एक फ्लैट के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाई थी। टिक्कू परिवार ने रियल एस्टेट कंपनी द्वारा फ्लैट न सौंपे जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुरुआत में, पार्श्वनाथ डेवलपर्स के वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने निर्देश के अनुसार ...