पार्श्वनाथ को बकाया देने को एक हफ्ते की मोहलत
नई दिल्ली, जुलाई 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को गुरुग्राम में घर खरीदारों के पक्ष में सुनाए गए फैसलों का पालन करने के लिए सोमवार को एक हफ्ते की अंतिम मोहलत देते हुए पूरी रकम 12 फीसदी ब्याज के साथ शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (सीजेआई), न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने रियल एस्टेट फर्म के निदेशकों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि आदेश का पालन न करने पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि आपने (रियल एस्टेट कंपनी और उसके निदेशक) पूरे देश को धोखा दिया है। अगर आप एक हफ्ते में आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आप पूरी व्यवस्था का माखौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हाल यूनिटेक (के निदेशकों) का हुआ था, वही इनका ...
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