नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रोहिणी सेक्टर-20 स्थित एक पार्क में कथित तौर पर बिना अनुमति झूले लगाए जाने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को पार्क का निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। यह आदेश नवीन कुमार की शिकायत के आधार पर दायर याचिका पर दिया गया। शिकायत मूल रूप से जनशिकायत पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी, जिसपर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मूल आवेदन के रूप में स्वीकार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रोहिणी सेक्टर-20 में पुलिस चौकी के पास स्थित जिला पार्क में बिना उचित अनुमति के झ...