बरेली, दिसम्बर 11 -- बरेली। बेनामी संपत्ति की खरीद में फंसे बिल्डर चरणपाल सिंह सोबती पर पहले भी कई बार प्रशासनिक शिकंजा कसा गया है। वर्ष 2007 में डीएम ने सार्वजनिक पार्क की भूमि पर सिटी क्लब का निर्माण करने और अन्य दूसरे पार्क की भूमि व फुटपाथ को स्कूल के प्लेग्राउंड में मिलाने के मामले में भी एफआईआर के आदेश हुए थे। उसके बाद भी बिल्डर के रसूख के चलते कभी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और मामला जांच में निपटा दिया गया। 22 दिसंबर 2007 को तत्कालीन डीएम ने नवयुग राष्ट्रीय सहकारी आवास समिति लिमिटेड और न्यू एरा सहकारी आवास समिति लिमिटेड के अध्यक्ष चरणपाल सिंह सोबती और अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बीडीए के तत्कालीन अवर अभियंता अरुण तोमर ने थाना बारादरी में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि 22 दिसंबर 2007 के डीएम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.