पारिवारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री में आधार मान्य नहीं, दिखाने होंगे अन्य कागजात
लखनऊ, जून 25 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता संपत्तियों खरीद व बिक्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार को सिर्फ पहचान और पते का सबूत माना जाएगा। इस पर लिखी पारिवारिक जानकारी, जैसे माता-पिता या जीवनसाथी के नाम, रिश्तों को साबित करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य नहीं होंगे। पारिवारिक रिश्तों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, उत्तराधिकारी संबंधी अभिलेख व अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा。
महानिरीक्षक का आदेश महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रजिस्ट्री कार्यालयों में किसी भी तरह के आवेदन, योजना और विलेख संबंधी दस्तावेजों में जहां पारिवारिक संबंध का सत्यापन किया जाना है, वहां आवेदक को वैध दस्तावेज देखे जाएंगे। संपत्तियों का लेन-देन करने वालों के लिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण...
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