रांची, मार्च 18 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने पारिवारिक विवाद में हुए मारपीट मामले में चार आरोपियों करण साहू, राहुल साहू, बिनोद साहू और दीपक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। यह मामला नगड़ी थाना कांड संख्या 20/2026 से संबंधित है, जिसमें मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, 23 नवंबर 2025 को सूचक तपेश्वर साहू अपनी मोबाइल दुकान पर थे, तभी उनके गोतिया (रिश्तेदार) आरोपियों ने लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में सूचक का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उन्हें रिम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज कराना पड़ा। यह घटना जमीन और रास्ते को लेकर पुराने विवाद के कारण हुआ था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...