पारिवारिक विवाद में देवर और ननद को अग्रिम जमानत
रांची, जुलाई 20 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह के सरिया थाना कांड संख्या 44/2026 में नामजद महिला के देवर और ननद को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। अदालत को बताया गया कि आंगन में चहारदीवारी निर्माण के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि महिला की मर्यादा भंग करने का आरोप निराधार है और चिकित्सीय जांच में लगी चोटें भी साधारण पाई गई हैं। राज्य की ओर से जमानत का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और चोटों की प्रकृति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। यह भी पढ़ें- रिम्स जमीन फर्जीवाड़े में दो महिला आरोपियों ने किया सरेंडर, मिली जमानत अदालत ने निर्देश दिया कि दोनो...
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