गोरखपुर, अप्रैल 9 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। लाभ के लिए अब आवेदकों को मृत व्यक्ति की आयु साबित करने के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही परिवार रजिस्टर की नकल भी देनी होगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु पर 30 हजार रुपये दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में आय सीमा 56,460 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 46,080 रुपये है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1466 लोगों को लाभ मिला है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि आधार कार्ड अब केवल पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य रहेगा। आयु प्रमाण के रूप में इसका उपयोग नहीं होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को मृत्यु ...
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