पारा शिक्षकों की सेवा से हटाने का आदेश रद्द
रांची, सितम्बर 25 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही नहीं होने का हवाला देकर पारा शिक्षकों को सेवा से हटाने और मानदेय रोकने के जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रार्थियों को अप्रैल 2025 से बकाया मानदेय का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। इस संबंध में मेरी मुर्मू एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था。
शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा मामला पारा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है। दरअसल, इलाहाबाद और देवघर के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पारा शिक्षकों...
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