दरभंगा, अगस्त 16 -- दरभंगा। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है। इसके तहत ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर होने वाली स्थानांतरण प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। विभाग ने कहा है कि इससे स्थानांतरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और यूजर फ्रेंडली बनेगी। नगर के दर्जनों शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया कि एसओपी के अनुसार पहली बार स्थानांतरण के लिए आवेदन करने में नियमावली में निर्धारित न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि की शर्त को शिथिल किया गया है। हालांकि प्रोबेशन अवधि में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि और कार्यानुभव की गणना 31 मार्च 2026 तक की जाए...