नई दिल्ली, मई 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने पारसी महिला से भेदभाव संबंधी याचिका पर 29 मई को सुनवाई करने की सहमति दे दी। याचिक में नागपुर पारसी पंचायत को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह किसी पारसी महिला के साथ उसके पुरुष समकक्षों के समान व्यवहार करे, भले ही उसने किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी की हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि वह अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, क्योंकि पारसी महिला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि उसके मुवक्किल को प्रियजनों के निधन पर नागपुर के अग्नि मंदिर में प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दी जाए। दीवान याचिकाकर्ता दीना बुधराजा की ओर से पेश हुए जिन्होंने अपना धर्म बदले बिना एक हिंदू पुरुष से विवा...