रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने जैन धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ पर और उसके आसपास हुए निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरिडीह के उपायुक्त को स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डीसी को यह भी जांच करने को कहा है कि पहाड़ के आसपास हुए निर्माण वैध हैं या अवैध। अदालत ने तीन सितंबर तक उपायुक्त को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण से संबंधित रिपोर्ट गिरिडीह डालसा ने पहले दाखिल की थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि संबंधित निर्माण वैध है या अवैध। इस पर अदालत ने गिरिडीह डीसी को स्वयं स्थल का निरीक्षण कर निर्मा...