नई दिल्ली, अप्रैल 4 -- करीब ढाई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार वह फैसला सामने आ गया, जिसका हजारों अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था। शनिवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 को लेकर ऐसा निर्णय सुनाया, जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह भर्ती अब रद्द ही रहेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि, एक अहम मोड़ देते हुए कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के खिलाफ एकलपीठ द्वारा लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया।कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई सियासी गर्मी फैसले में सिर्फ भर्ती रद्द करने की बात ही नहीं थी, बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। खंडपीठ ने स...
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