पानी की टंकी निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश
औरैया, मई 1 -- फफूंद, संवाददाता। नगर के नुमाइश मैदान से सटी भूमि पर बन रही पानी की टंकी का मामला अब कानूनी रूप से पेचीदा हो गया है। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही निचली अदालत को अंतरिम राहत के मुद्दे पर विधि अनुसार शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। मामले के अनुसार मोहल्ला भराव निवासी सुल्लन खान ने उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। उनका कहना है कि जिस भूमि पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है, उस पर उनका कब्जा और अधिकार प्रभावित हो रहा है। न्यायालय ने अभिलेखों व तथ्यों का अवलोकन करते हुए माना कि निर्माण के चलते अपीलकर्ता के भौतिक कब्जे में हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे अंतिम निर्णय तक रोका जाना आवश्यक है। न्यायालय ने ...
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