नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर कथित रोक से संबंधित होर्डिंग के सिलसिले में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस तरह के होर्डिंग को हटाने के अनुरोध वाली दो अलग-अलग याचिकाओं का पिछले साल अक्तूबर में निपटारा किया था। हाईकोर्ट ने शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि लालच या धोखाधड़ी के जरिये धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए होर्डिंग लगाने के कदम को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के समक्ष सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पादरियों पर कथित हमलों से संबंधित एक अलग म...