धनबाद, मार्च 19 -- धनबाद। पाथरडीह निवासी अभिषेक ओझा की हत्या के एक मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने मामले के नामजद नाबालिग आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख निर्धारित की। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने करते हुए इस मामले में 19 गवाहों का परीक्षण कराया था। प्राथमिकी मृतक अभिषेक के पिता मिलन कुमार ओझा की शिकायत पर पाथरडीह थाने में 15 जुलाई 2018 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 15 जुलाई को परसबनिया निवासी नाबालिग उसके घर आया और उसके पुत्र अभिषेक को अपने साथ मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया। शाम तक वह वापस नहीं आया। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि नाबालिग आरोपी और उसके पिता को लोगों ने पकड़ कर रखा ह...