हाजीपुर, अगस्त 8 -- बिहार राज्य सूचना आयुक्त ने तीन साल की लम्बी अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के एक अपीलीय वाद में वैशाली जिले के पातेपुर की सीडीपीओ पर 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसकी सूचना आयोग की ओर से वैशाली के जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, महालेखाकार बिहार सह सचिव विधि पदाधिकारी को भेजी गई है। आयोग ने इस मामले में प्रपत्र क की प्रति प्रथम अपीलीय प्राधिकाार सह अनुमंडल पदाधिकारी महुआ को भेज कर अपीलकर्ता को मांगी गई पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अपील की कार्रवाई को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है। पिण्डौता गांव के राम किशुन साह की ओर सेविका की बहाली से संबंधित सूचना तीन साल पहले मांगी गई थी। सूत्रों के अनुसार मांगी गई सूचना लगभग 14 साल पूर्व की थी। तीन साल तक पूर्ण सूचना नहीं मिलने पर अपील वाद में...