फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद ने पाक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को सात साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही उस पर आठ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की है।कोतवाली क्षेत्र के एक मोहलले के व्यक्ति ने 22 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 17 वर्ष 8 माह की पुत्री 13 जनवरी 2018 की रात घर से जेवरात और 3 लाख रुपये लेकर कहीं गायब हो गयी है। बेटी एक मोबाइल नंबर पर बात करती थी। अंदेशा है कि मोबाइल से बात करने वाले ने ही बेटी को गायब किया है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना की तो इसमें अमित कुमार उर्फ सनी ठाकुर का नाम प्रकाश में आया जो कि जनपद बदायूं के पिहानी थाना अंतर्गत एक मोहल्ले का निवासी है। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल...