पाक्सो कानून की जानकारी देगा विधिक सेवा प्राधिकरण
गोंडा, सितम्बर 24 -- गोंडा, विधि संवाददाता । 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाये गये पाक्सो कानून की जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज से एक सप्ताह का अभियान चलाने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने गुरुवार को बताया कि पाक्सो कानून की जानकारी होने से बच्चे कम उम्र में भटकाव की स्थिति से भी बचेंगे और वो अपने प्रति होने वाले अपराधों के प्रति सजग रहेंगे। उन्होंने बताया कि बहुत मामलों में ये देखा गया है कि बच्चों को कानून की जानकारी ना होने के कारण इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। यह भी पढ़ें- थाने से अदालत तक बच्चों के अधिकारों की निगरानी करेगा एलएसयूसी इस स्थिति से बचाव के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला ...
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