फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 30 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने पाक्सो एक्ट में दो दोषियों को पांच पांच साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है। घटना मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। एक गांव के ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 9/10 अगस्त 2017 की रात घर से कुछ दूरी पर खेत में शौच को गयी थी। शौच करते समय दो युवक आ गये जिनके पास तमंचे थे और पुत्री को छेड़कर गलत काम करने की नियत से धमका लिया। जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती रात में ही मोहम्मदाबाद की तरफ लेगर गये। सुबह पुत्री को लेकर रोहिला चौराहे पर पहुंचे। सुबह दौड़ लगाने वाले लड़कों को देखकर आरोपित पुत्री को छोड़कर भाग गये। पुत्री एक होटल पर गयी जहां होटल वाले को पूरी बात बतायी। पीड़ित पिता के मुताबिक घर पर आयी बेटी...
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