आगरा, मार्च 28 -- पाक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा व चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं। सोरों पुलिस के अनुसार वर्ष 2021 में आरोपी जितेंद्र के विरुद्ध कोतवाली में पीड़ित की तहरीर पर पाक्सो एक्ट व छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पाक्सो एक्ट कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जितेंद्र को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को चार हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में अभियोजन अधिकारी राजीव कुमार ने पक्ष रखा।

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