बलिया, अप्रैल 18 -- बलिया। करीब तीन साल पुराने पाक्सो एक्ट के आरोपी भीमपुरा थाना क्षेत्र के कुशहां ब्राह्मण (रतनपुर) निवासी जंटी चौहान को कोर्ट ने 25 साल की सुनायी। न्यायालय ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार एक महिला ने साल 2023 में भीमपुरा थाने पर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। तहरीर पर पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनायी। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को 21 साल सश्रम कारावास की सजा

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