बलिया, मार्च 11 -- बलिया। पाक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने बुधवार को 12 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार करीब पांच साल पहले साल 2021 में चितबड़ागांव पुलिस ने अपने क्षेत्र के महरेव निवासी विशाल सिंह उर्फ डिक्की के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बंध बनाया। इसके बाद वह विवाह करने से मुकर गया। इस मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को पाक्सो एक्ट का दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनायी।
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