रांची, मई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने पाकुड़ के तत्कालीन जिला पशुपालन अधिकारी (डीएओ) कमलेश्वर कुमार भारती की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द करने का आग्रह किया था। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। कमलेश्वर भारती पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी का यौन शोषण करने का आरोप है। महिला जूनियर डिविजन क्लर्क के रूप में कार्यरत थी। यह भी पढ़ें- दिल्ली: इंटर्नशिप कर रही युवती से यौन शोषण, कंपनी के CEO पर केस दर्ज; जांच शुरू शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने नौकरी पर बनाए र...