रांची, जून 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। पाकुड़ में पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन और रॉयल्टी घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित कंपनियों के जवाबों पर असंतोष जताया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी संबंधित कंपनियों को अलग-अलग विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की गयी है। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान पैनम कंपनी ने कहा था कि उसके हिस्से का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के हिस्से का काम लंबित है। पंजाब विद्युत निगम ने जवाब के लिए समय मांगा था। गुरुवार को सभी प्रतिवादियों के जवाब में स्पष्टता नहीं होने पर हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को सुनवाई निर्धारित करते हुए...