रांची, अप्रैल 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पाकुड़ जिले में नहर के किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने पाकुड़ के अनुमंडलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, साथ ही याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में सुरेश कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि पाकड़ु जिला प्रशासन से अतिक्रमण की शिकायक की गयी थी। इसके बाद क्षेत्र के अंचलाधिकारी ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 19 लोगों के नहर के आसपास अतिक्रमण करते पाया। इस पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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