नैनीताल, जून 12 -- भारत में 2019 से रह रहे पाकिस्तानी सिख परिवार को सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया है। परिवार ने सरकार के आदेश के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि अगर परिवार से देश को खतरा है तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है, लेकिन इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार मामले में स्पष्टता तय रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में रह रहे पाकिस्तानी सिख परिवार को देश छोड़ने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने कहा कि यदि परिवार से देश को खतरा है तो उन्हें उनके वतन पाकिस्तान भेजा जा सकता है। यदि खतरा नहीं है तो सोमवार तक केंद्र एवं राज्य सरकार निर्णय लेकर कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करे। यह भी पढ़ें- चमोली हादसे मे...