मेरठ, मार्च 18 -- पाकिस्तानी नागरिक सबा फरहत की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने-अपने तर्क दिए। कोर्ट ने गंभीर अपराध मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया और याचिका निरस्त कर दी। पाकिस्तान के लाहौर निवासी सबा का निकाह मेरठ के जली कोठी निवासी फरहत मसूद के साथ वर्ष 1988 में हुआ था। सबा के खिलाफ रूकसाना नाम की महिला ने मेरठ पुलिस को शिकायत दी। आरोप लगाया कि सबा को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। इसके बावजूद सबा उर्फ नाज उर्फ नाजिया ने वोटर कार्ड बनवा लिया है। इस मामले में पुलिस ने जांच उपरांत देहली गेट थाने में सबा, उनकी बेटी एमन और पति फरहत को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। सबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दूसरी ओर, इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्त...