प्रमुख संवाददाता, अगस्त 7 -- यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज और वोटर आईडी से जुड़े मामले में गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने भारत में रहने के लिए धोखाधड़ी, जालसाजी या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। कोर्ट ने यह भी माना कि वह करीब 35 वर्षों से वैध रूप से भारत में रह रही हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच में सहयोग कर रही है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। सबा मसूद के खिलाफ कोठी अतानस निवासी रुखसाना की तहरीर पर 14 फरवरी 2026 को देहली गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने 16 फरवरी सबा को गिरफ्तार किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था ...