सुल्तानपुर, मई 29 -- हलियापुर, संवाददाता तहसील में चार वर्षों से चल रहे चर्चित वरासत विवाद के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। तहसीलदार अरविंद कुमार तिवारी ने सुनवाई के बाद राजस्व निरीक्षक की ओर से वर्ष 2021 में पारित वरासत आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट माना कि राम प्रसाद और शिव प्रसाद उर्फ शिव पटट्न अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के नाम हैं।मामला ग्राम गौहनिया मजरे हलियापुर की कृषि भूमि से जुड़ा है। भूमि के उत्तराधिकार को लेकर देव आनंद और राम प्रसाद पक्ष के बीच लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। अपीलकर्ता देव आनंद ने आरोप लगाया था कि मृतक की पहचान को लेकर भ्रम पैदा कर गलत तरीके से नामांतरण कराया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, मृत्यु प्रमाण पत्र,राजस्व अभिलेख और अन्य दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया। कई ग्...