कानपुर, मार्च 11 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट के तहत आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 73 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी के दोनों भाइयों को धमकी और एससीएसटी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि से 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। कालपी रोड निवासी पिता ने फजलगंज थाने में 21 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप वह मेहनत मजदूरी करके परिवार पालता है। 11 नवंबर की शाम सात बजे पांच वर्षीय बेटी घर के पास खेल रही थी। तभी पास में रहने वाला विजय कुमार गुप्ता उर्फ चेलाराम नशे की हालत में बेटी को पैसा देने का लालच देकर अपने घर ...
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