हरदोई, जुलाई 22 -- हरदोई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में दोषी सचिन निवासी रामपुर जिला पटना (बिहार) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में दोषी पर कुल 55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि 29 जून, 2025 को पचदेवरा क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची अपने घर के बाहर चारपाई पर खेल रही थी। इसके बाद वह गायब हो गई। परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। ग्रामीणों के साथ खोजबीन के दौरान आम के बाग की रखवाली कर रहे सचिन से पूछताछ की गई। अभियोजन के अनुसार, वह पहले भागने का प्रयास करने लगा। पकड़े जाने पर बाद नाले की ओर इशारा किया। वहां से शाम करीब पांच बजे बच्ची का शव बरामद हुआ। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना प...