हापुड़, मार्च 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ज्ञानंद्र सिंह यादव ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि पीड़िता ने बाबूगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसने अपनी पांच वर्षीय भतीजीको अपने पास रख रखा है। 22 जून 2021 को दोपहर भतीजी रोजाना की तरह पड़ोसी रामवीर सिंह के घर खेलने गई थी। करीब साढ़े चार बजे जब उसकी भतीजी लौटकर वापस आई तो उसने बताया कि खेलते समय गुरमेन्द्र उर्फ गुरविन्दर उसे बुलाकर अपनी छत पर बने कमरे में ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया थ...
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